महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, फर्जी लाभार्थियों की खबर आने पर सरकार अब एक्शन मोड में
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी महतारी वंदन योजना का लाभ सनी लियोनी को भी मिलने की जानकारी मिलने के बाद सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। वहीं, सनी लियोनी का मामला सामने आने के बाद महतारी वंदन योजना के तहत दो अपात्रों को भुगतान किए जाने का भी मामला सामने आया है।
मिली जानकारी के अनुसार सनी लियोनी को महतारी वंदन योजना की राशि का भुगतान किए जाने के मामले का खुलासा होने के बाद अब बस्तर के ही दो और हितग्राहियों के खाते सीज कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जगदलपुर के टलनार गांव के दो अविवाहित हितग्राही खुद को विवाहित बताकर योजना का लाभ ले रहे थे। तीन मामले सामने आने के बाद अब महतारी वंदन योजना के पात्र अभ्यर्थियों पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं।
बात करें महतारी वंदन योजना के हिग्राहियों की तो हर महीने करीब 70 लाख हितग्राहियों के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं, अब अकेले जगदलपुर से तीन फर्जी हितग्राहियों के सामने आने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में कई आपत्र हितग्राहियों को योजना के तहत भुगतान किया जा रहा होगा। हालांकि अभी किसी अन्य जिले से ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन जांच किए गए तो जगदलपुर की तरह कई अन्य जिलों से भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं।
दूसरी ओर सनी लियोनी को महतारी वंदन योजना के तहत भुगतान किए जाने का मामला सामने आने के बाद जगदलपुर कलेक्टर ने तो जांच का आदेश दे दिया है। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या फ्लैगशिप योजना में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार हितग्राहियों का फिर से सत्यापन करवाएगी? क्या फर्जी हितग्राहियों का नाम महतारी वंदन योजना की सूची से काटे जाएंगे? क्या महतारी वंदन योजना के फर्जी हितग्राहियों से 10 महीने की रकम वसूली की जाएगी? हालांकि सरकार की ओर से अभी तक महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की फिर से जांच करवाने की बात नहीं कही गई है।
महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता
• विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
• आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
• विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
महतारी वंदन योजना के लिए ये होंगे पात्र
• जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
• जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी / कर्मचारी हो।
• जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो।
• जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।