CG Breaking : पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को हाई कोर्ट से मिली जमानत

CG Breaking : पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को हाई कोर्ट से मिली जमानत

लगभग 168 दिनों के बाद होगी रिहाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उच्च न्यायालय बिलासपुर के जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाया है।

चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू और ईडी मामले में जमानत मिली है। अन्य मामलों में जांच जारी है। लगभग 168 दिनों के बाद चैतन्य बघेल जेल से रिहा होंगे। ईडी के वकील के मुताबिक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में जमानत दी है।