₹200 मूवी टिकट की सीमा पर हाईकोर्ट ने मारी ब्रेक, सिनेमाघरों को बड़ी राहत

₹200 मूवी टिकट की सीमा पर हाईकोर्ट ने मारी ब्रेक, सिनेमाघरों को बड़ी राहत

नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सिनेमा टिकटों की अधिकतम कीमत ₹200 निर्धारित करने वाले फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस रवि वी होसमण ने मंगलवार को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों और थिएटर मालिकों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया।

सरकार ने 12 सितंबर को कर्नाटक सिनेमाज (रेगुलेशन) (अमेंडमेंट) रूल्स, 2025 के तहत यह कैप लगाया था, जो सभी भाषाओं की फिल्मों पर लागू होता, हालांकि 75 सीटों वाले प्रीमियम थिएटर्स को छूट थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यह फैसला मनमाना और व्यापारिक हितों के खिलाफ है, क्योंकि टिकट मूल्य निजी अनुबंध का विषय है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, "₹200 की सीमा का कोई आधार नहीं है।"

सरकार ने इसे उपभोक्ता हित में बताया, लेकिन कोर्ट ने संविधान की राज्य सूची एंट्री 33 के तहत विनियमन की वैधता पर सुनवाई की अगली तारीख तय की। कन्नड़ फिल्म उद्योग ने भी इसका विरोध किया, खासकर 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज से पहले। यह फैसला मल्टीप्लेक्स मालिकों को राहत देता है, जबकि अंतिम सुनवाई बाकी है।