हाईकोर्ट का फैसला: 90 डिग्री ब्रिज मामले में ठेकेदार दोषी नहीं

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बहुचर्चित 90 डिग्री ब्रिज मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब निर्माण कार्य विभाग द्वारा प्रदान की गई ड्रॉइंग और डिज़ाइन के अनुसार किया गया है, तो ठेकेदार को दोषी ठहराना उचित नहीं है। कोर्ट का यह निर्णय ठेकेदार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिस पर निर्माण में खामियों का आरोप लगाया जा रहा था।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निर्माण विभाग की ड्रॉइंग और निर्देशों का पालन करते हुए कार्य किया गया था, इसलिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराना अनुचित होगा। इस मामले ने निर्माण गुणवत्ता और विभागीय जवाबदेही को लेकर व्यापक चर्चा छेड़ दी थी। कोर्ट के इस फैसले से अब विभागीय डिज़ाइन और योजना प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं।