जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से झटका

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जिस पर 215 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि जैकलीन ने सुकेश से 7 करोड़ रुपये के लग्जरी गिफ्ट्स (जैसे बैग, ज्वेलरी) लिए, जो अपराध की कमाई से खरीदे गए थे। जैकलीन ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा कि उन्हें सुकेश की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं थी।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि जैकलीन निर्दोष हैं और गिफ्ट्स अनचाहे थे, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हाईकोर्ट के 3 जुलाई के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि ट्रायल के दौरान ही अपराध साबित होगा, और हाईकोर्ट के टिप्पणियां जैकलीन के खिलाफ पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं होंगी।
ED ने जैकलीन के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। मामला अब ट्रायल कोर्ट में चलेगा। जैकलीन पहले ED के पूछताछ में शामिल हुईं और कुछ संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं।