31 दिसंबर तक आधार-PAN कर लें लिंक, वरना 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जायेगा PAN

Link your Aadhaar and PAN cards

31 दिसंबर तक आधार-PAN कर लें लिंक, वरना 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जायेगा PAN

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड और PAN कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। यूआईडीएआई (UIDAI) की नई नियमों के तहत, यदि लिंकिंग पूरी नहीं हुई तो 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड को निष्क्रिय (इनएक्टिव) कर दिया जाएगा, जिससे आयकर रिटर्न फाइलिंग, बैंकिंग और अन्य वित्तीय लेन-देन प्रभावित हो सकते हैं।

यह कदम कर चोरी रोकने और डुप्लिकेट PAN रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार एनरोलमेंट आईडी से जारी PAN धारकों को भी यह लिंकिंग मुफ्त में करनी होगी। लिंकिंग ऑनलाइन पोर्टल या SMS के जरिए आसानी से की जा सकती है।

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "यह अनिवार्य प्रक्रिया है, जो पारदर्शिता बढ़ाएगी। करोड़ों नागरिकों को अभी भी लिंकिंग करनी बाकी है।" विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि तत्काल प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि देरी से जुर्माना भी लग सकता है। UIDAI की वेबसाइट पर स्टेटस चेक करने का विकल्प उपलब्ध है।