छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की जमानत पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस, अगली सुनवाई 18 नवंबर को

Chhattisgarh liquor scam

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की जमानत पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस, अगली सुनवाई 18 नवंबर को

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, और मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है।

इससे पहले, 31 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की खंडपीठ ने चैतन्य की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी को 10 दिनों के अंदर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। चैतन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एन. हरिहरन ने पैरवी की, जबकि ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू पेश हुए।

यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज है, जिसमें चैतन्य पर शराब घोटाले से जुड़े 16.70 करोड़ रुपये की अवैध कमाई के आरोप लगाए गए हैं। राजनीतिक हलकों में इसे पूर्व कांग्रेस सरकार के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है। चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला सुर्खियों में है, और जमानत पर फैसला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।