योगी सरकार का बड़ा फैसला: यूपी में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का अधिकार
लिखित सहमति अनिवार्य
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और समान अवसरों को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उनकी लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
यह प्रावधान हाल ही में लागू किए गए उत्तर प्रदेश फैक्ट्री (संशोधन) अधिनियम 2025 का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि यह फैसला नारी सशक्तिकरण और कार्यस्थल समानता की दिशा में एक ठोस कदम है।
नए नियमों के तहत कंपनियों को नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित परिवहन, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं, साथ ही आपातकालीन सहायता प्रणाली उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा, नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध नाइट ड्यूटी के लिए मजबूर न किया जाए।
योगी सरकार ने फैक्ट्री अधिनियम में एक और संशोधन करते हुए ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी है। हालांकि, ओवरटाइम के भुगतान की दर और अन्य तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि इस कदम से महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उन्हें कार्यस्थल पर अधिक सुरक्षा और लचीलापन मिलेगा, और प्रदेश में नारी शक्ति के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी।

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