रायपुर में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ : 50 लाख से अधिक कैश जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों के बैंक खाते फ्रीज
रायपुर। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा (बैटिंग) संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) और थाना गंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50 लाख 35 हजार रुपए नकद, लैपटॉप, मोबाइल फोन, लग्जरी कार सहित करीब 80 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में की गई।
कार में बैठकर चला रहे थे ऑनलाइन सट्टा
8 जनवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना गंज क्षेत्र के पाठक हॉस्पिटल रोड स्थित सिंधु भवन पार्किंग के पास एक कार में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को घेराबंदी कर रोका।
कार में बैठे चारों युवकों ने पूछताछ में अपने नाम रितेश गोविंदानी, मोह. अख्तर, विक्रम राजकोरी और सागर पिंजानी बताए।
मास्टर ID बेचकर कमा रहे थे कमीशन
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी
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जैसी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स की मास्टर ID और ID ग्राहकों को कमीशन के आधार पर बेचते थे।
रितेश गोविंदानी और सागर पिंजानी मास्टर ID उपलब्ध कराते थे, जबकि मोह. अख्तर और विक्रम राजकोरी ग्राहकों को ID देकर सट्टा खेलाते थे।
50.35 लाख कैश, कार और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से— 50,35,000 रुपए नकद
2 लैपटॉप,10 मोबाइल फोन,हुंडई टक्सन कार (CG 04 NQ 7745),पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, चेक बुक, कैलकुलेटर
जब्त किए हैं। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा आरोपियों के बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपए को होल्ड कराया गया है।

पहले भी जा चुके हैं जेल
पुलिस के अनुसार आरोपी रितेश गोविंदानी पहले बलवा और सट्टा के मामलों में जेल जा चुका है। आरोपी विक्रम राजकोरी प्रतिबंधित हुक्का सामग्री के मामले में जेल निरुद्ध रह चुका है।
ग्राहकों पर भी होगी कार्रवाई
पुलिस को ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले कई ग्राहकों की जानकारी भी मिली है। इनके खिलाफ भी जल्द वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तार आरोपी
रितेश गोविंदानी (32 वर्ष), शंकर नगर, रायपुर
मोह. अख्तर (32 वर्ष), मौदहापारा, रायपुर
विक्रम राजकोरी (32 वर्ष), सुंदर नगर, रायपुर
सागर पिंजानी (30 वर्ष), अश्वनी नगर, रायपुर
इन धाराओं में मामला दर्ज
थाना गंज में अपराध क्रमांक 06/26 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 धारा 112(2) BNS
धारा 66(C) IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की लग्जरी जीवनशैली और खर्चों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी, जिसका नतीजा यह बड़ी कार्रवाई है।

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