हाईकोर्ट का अहम फैसला: 'I Love You' कहकर लड़की का हाथ पकड़ना अपराध, आरोपी को मिली 1 साल की सजा
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी लड़की को 'आई लव यू' (I Love You) कहकर उसका हाथ पकड़ना और उसे अपनी ओर खींचना अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह महिला की मर्यादा (Modesty) को भंग करने वाला कृत्य है।
मामला क्या है?
यह मामला रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र का है। 28 नवंबर 2019 को एक छात्रा जब स्कूल से लौट रही थी, तब 19 वर्षीय आरोपी रोहित चौहान ने उसका रास्ता रोका। आरोपी ने लड़की का हाथ पकड़कर 'आई लव यू' कहा और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। लड़की के विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज भी की।
निचली अदालत और हाईकोर्ट का फैसला :
रायगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए आरोपी को आईपीसी की धारा 354 (छेड़छाड़) और पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा:
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पॉक्सो एक्ट हटा: कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष लड़की के नाबालिग होने का पुख्ता प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए आरोपी को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के आरोपों से बरी कर दिया गया।
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धारा 354 बरकरार: हालांकि, कोर्ट ने माना कि राह चलती लड़की का हाथ पकड़ना और 'आई लव यू' बोलना उसकी मर्यादा भंग करने के समान है। इसलिए आईपीसी की धारा 354 के तहत उसे दोषी करार दिया गया।
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सजा कम हुई: पॉक्सो एक्ट हटने के कारण हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है। चूंकि आरोपी अभी जमानत पर था, उसे शेष सजा काटने के लिए सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।

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