अयोध्या में 15 किमी दायरे में मांसाहारी भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध, जिला प्रशासन का सख्त फैसला
अयोध्या (उत्तर प्रदेश)। धार्मिक मर्यादाओं और आस्था की पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से अयोध्या जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। Ayodhya में 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री और डिलीवरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
प्रशासन के अनुसार, यह फैसला श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान और धार्मिक वातावरण की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। प्रतिबंध क्षेत्र में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, होम-स्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाएं शामिल होंगी।
ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी मांसाहारी भोजन की आपूर्ति पर रोक रहेगी। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के पालन के लिए निगरानी
प्रशासन द्वारा नियमित निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
धार्मिक क्षेत्र की पवित्रता पर जोर
प्रशासन का कहना है कि अयोध्या एक प्रमुख धार्मिक नगरी है और Ram Mandir क्षेत्र में देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में धार्मिक मर्यादाओं का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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