सुप्रीम कोर्ट की मल्टीप्लेक्सों पर फटकार: '100 रुपये की बोतल और 700 की कॉफी? आम आदमी को लूटना करें बंद'

Supreme Court reprimands multiplexes

सुप्रीम कोर्ट की मल्टीप्लेक्सों पर फटकार: '100 रुपये की बोतल और 700 की कॉफी? आम आदमी को लूटना करें बंद'

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मल्टीप्लेक्सों में टिकट और खाने-पीने की चीजों की ऊंची कीमतों पर कड़ी नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति नाथ ने टिप्पणी की, “आप 100 रुपये की पानी की बोतल और 700 रुपये की कॉफी बेचते हैं।” इस पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया, “ताज होटल भी 1000 रुपये में कॉफी देता है, क्या वहां के दाम तय करेंगे?”

जस्टिस नाथ ने जवाब दिया, “सिनेमा उद्योग पहले से गिरावट झेल रहा है। अगर दाम कम नहीं हुए तो लोग आना बंद कर देंगे। सिनेमा का आनंद हर वर्ग को मिलना चाहिए, यह सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रह सकता।” कर्नाटक हाईकोर्ट ने पहले मल्टीप्लेक्सों को हर टिकट की डिटेल और ऑडिट रिपोर्ट रखने का निर्देश दिया था, ताकि रिफंड प्रक्रिया आसान हो।

सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया। अदालत ने मल्टीप्लेक्सों को अस्थायी राहत दी, लेकिन चेतावनी दी कि आम दर्शकों को लूट का शिकार न बनाया जाए। यह मामला मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नाथ और जस्टिस प्रदीप किशन की बेंच ने सुना।