डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों के लिए 'नए युग' की शुरुआत: 90 दिन काम करने पर मिलेगा इंश्योरेंस, सरकार ने जारी किया ऐतिहासिक ड्राफ्ट

डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों के लिए 'नए युग' की शुरुआत: 90 दिन काम करने पर मिलेगा इंश्योरेंस, सरकार ने जारी किया ऐतिहासिक ड्राफ्ट

नई दिल्ली। नए साल के मौके पर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे स्विगी, जोमैटो, ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स के लाखों 'गिग वर्कर्स' के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) के नए नियमों का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस कदम से देश के लगभग 1.5 करोड़ अस्थाई कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की नींव रख दी गई है।

90 दिन की सेवा और सुरक्षा की गारंटी

सरकार द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, अब किसी भी गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। यदि कोई कर्मचारी किसी एक एग्रीगेटर कंपनी (जैसे स्विगी या ओला) के साथ एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 90 दिन तक काम करता है, तो वह अनिवार्य रूप से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का पात्र हो जाएगा।

क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

ड्राफ्ट नियमों में गिग वर्कर्स के लिए उन बुनियादी अधिकारों का प्रस्ताव दिया गया है, जो अब तक केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते थे:

  • हेल्थ इंश्योरेंस: बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में चिकित्सा सहायता।

  • लाइफ इंश्योरेंस: किसी अनहोनी की स्थिति में वर्कर के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

  • एक्सीडेंट कवर: ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर बीमा और मुआवजे का प्रावधान।

  • मैटरनिटी बेनिफिट: महिला गिग वर्कर्स के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश और सहायता।

फंडिंग का मॉडल: कंपनियों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी

इन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए भी ड्राफ्ट में स्पष्ट रूपरेखा दी गई है। प्रस्तावित नियमों के तहत, एग्रीगेटर कंपनियों (Zomato, Swiggy, Uber आदि) को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2% हिस्सा 'सोशल सिक्योरिटी फंड' में जमा करना होगा। यह योगदान किसी भी स्थिति में वर्कर को दिए जाने वाले कुल भुगतान के 5% से अधिक नहीं होगा।

जनता से मांगे गए सुझाव

सरकार ने इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर दिया है और अगले 45 दिनों तक विशेषज्ञों, श्रमिक संगठनों, एग्रीगेटर कंपनियों और आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इन सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा और पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं: एक नजर में

मापदंड विवरण
पात्रता एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 90 दिन की सक्रिय सेवा।
प्रमुख लाभ जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना कवर।
एग्रीगेटर की भूमिका टर्नओवर का 1-2% सोशल सिक्योरिटी फंड में देना अनिवार्य।
वर्तमान स्थिति ड्राफ्ट जारी, सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित।

निष्कर्ष: यह कदम गिग इकॉनमी (Gig Economy) में काम करने वाले युवाओं के लिए एक सुरक्षा चक्र की तरह काम करेगा। हालांकि, उद्योग जगत का मानना है कि कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने से भविष्य में ग्राहकों के लिए डिलीवरी और राइड के चार्ज बढ़ सकते हैं।