प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : अऋणी कृषक 31 जुलाई तक ले सकते हैं लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : अऋणी कृषक 31 जुलाई तक ले सकते हैं लाभ

दंतेवाड़ा से राजू शर्मा की रिपोर्ट

दंतेवाड़ा। कार्यालय कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला प्रशासन खरीफ 2025 सीजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, असमय वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से फसल को होने वाली क्षति के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करना और खेती को एक सुरक्षित व लाभकारी व्यवसाय बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वचालित रूप से कर दिया जाएगा, बशर्ते उन्होंने खरीफ 2025 के लिए फसल ऋण लिया हो। लेकिन अऋणी कृषकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं पहल करनी होगी। उन्हें निर्धारित तिथि से पहले अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) सेंटर में जाकर बीमा कराना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अऋणी कृषकों के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, स्वयं के नाम की भूमि रिकॉर्ड की प्रति, बुआई प्रमाण पत्र, सक्रिय बैंक खाते की प्रति जिसमें खाता संख्या और ईएफएससी कोड तथा निर्धारित प्रीमियम राशि लेकर बीमा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा खरीफ फसलों के लिए बीमा प्रीमियम बीमांकित राशि का केवल 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सिंचित धान के लिए 960 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित धान के लिए 840 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से बीमा प्रीमियम निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि यह योजना बहुत ही कम प्रीमियम में किसानों को अधिकतम बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्राकृतिक आपदा, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, कीट व रोगों के प्रकोप जैसी आपदाओं से फसल को हुई क्षति की भरपाई करती है। इसके अलावा कटाई के बाद खेत में पड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में भी किसान दावा कर सकते हैं। स्थानीयकृत आपदाएं जैसे जलभराव, भूस्खलन, ओलावृष्टि आदि भी बीमा के दायरे में आती हैं। फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसान को 10 दिनों के भीतर टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर या मोबाइल ऐप अथवा वेबसाइट के माध्यम से जानकारी देनी होती है, ताकि दावा प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
कृषि विभाग के उपसंचालक श्री सूरज पंसारी ने इस संबंध में बताया कि खरीफ 2024 में दंतेवाड़ा जिले के 3,232 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल 9,09,02,670 (नौ करोड़ नौ लाख दो हजार छह सौ सत्तर रुपये) का फसल बीमा मुआवजा प्राप्त किया था, जो इस योजना की सफलता और किसानों को होने वाले लाभ का स्पष्ट प्रमाण है। जिले के समस्त अऋणी कृषकों से कृषि विभाग द्वारा अपील की गई है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित करें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ग्राम पंचायत, कृषि विभाग, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।