वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 दिनों के लिए सरकार को दिया समय

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन भी सुनवाई की। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को राहत देते हुए 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है. सीजेआई ने कहा, ‘हम अभी किसी भी बात पर रोक नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया कि SG तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया है। फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। 21995 के वक्फ कानून की तहत रजिस्टर्ड वक़्फ़ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाइ नहीं करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है।
वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर कुल 73 याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। कांग्रेस, JDU, AAP, DMK, CPI जैसी पार्टियों के नेताओं ने इस कानून को चुनौती दी है। साथ ही जमीयत उलेमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी धार्मिक संस्थाओं और NGO ने भी संशोधन की खिलाफत की है।