विंग कमांडर सुसाइड केस में पत्नी पर FIR; आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ना का आरोप

विंग कमांडर सुसाइड केस में पत्नी पर FIR; आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ना का आरोप

रायपुर। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में विंग कमांडर विपुल यादव की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उनकी पत्नी अर्जिता श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। पुलिस की जांच और परिजनों के बयानों के आधार पर अर्जिता पर अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि विंग कमांडर लंबे समय से पत्नी द्वारा दी जा रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से जूझ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया।

यह दुखद घटना 10 और 11 मार्च 2026 की दरम्यानी रात की है, जब 39 वर्षीय विंग कमांडर विपुल यादव का शव उनके सरकारी आवास में फांसी के फंदे पर लटका मिला था। शुरुआती तफ्तीश में ही पुलिस को पारिवारिक कलह के संकेत मिले थे। गौरतलब है कि विपुल और अर्जिता ने साल 2014 में प्रेम विवाह किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई थी, जिससे विंग कमांडर गहरे तनाव में रहने लगे थे।

पुलिस द्वारा की गई विस्तृत जांच में विपुल के परिजनों और करीबियों के बयान दर्ज किए गए, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर उनकी पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी मिले हैं, जो विंग कमांडर की मानसिक परेशानी और उनकी पत्नी के व्यवहार की पुष्टि करते हैं। इन्हीं तथ्यों को आधार मानकर पुलिस ने अर्जिता श्रीवास्तव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।

तेलीबांधा थाना निरीक्षक अजय झा ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब उनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। वर्तमान में जांच जारी है और पूछताछ के दौरान सामने आने वाले नए तथ्यों के आधार पर मामले में अन्य कानूनी धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।