महिला आरक्षण कानून देशभर में लागू, कानून मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण कानून) अब आधिकारिक रूप से देशभर में प्रभावी हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 17 अप्रैल, 2026 को इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक युगांतरकारी कदम माना जा रहा है। इस कानून के लागू होने के साथ ही संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलना अब संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो गया है।
इस अधिसूचना के जारी होने का मतलब है कि अब देश की राजनीतिक संरचना में महिलाओं की भागीदारी का एक नया युग शुरू होगा। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसमें एससी (SC) और एसटी (ST) वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण के भीतर कोटा सुनिश्चित किया गया है। हालांकि, सीटों का वास्तविक आवंटन आगामी जनगणना और परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही प्रभावी रूप से दिखाई देगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह अधिसूचना केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि आधी आबादी को नीति-निर्माण में मुख्यधारा में लाने का संकल्प है। मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब चुनाव आयोग और संबंधित विभाग प्रशासनिक तैयारियों में जुट जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसे 'नारी शक्ति' के प्रति सम्मान बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे समय पर लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आने वाले समय में यह कानून भारत की विधायी संस्थाओं के स्वरूप को पूरी तरह बदल देगा।

admin 





