1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम : LPG, ATM, टैक्स और रेल टिकट पर पड़ेगा सीधा असर, जेब पर बढ़ेगा बोझ
नई दिल्ली: मार्च का महीना खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन शेष हैं और 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी पहली तारीख से देश में कई बड़े वित्तीय बदलाव (Rule Changes) होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रसोई के बजट पर पड़ सकता है। गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंकिंग और टैक्स के नियमों तक, बहुत कुछ बदलने वाला है।
आइए जानते हैं 1 अप्रैल से होने वाले 5 सबसे बड़े बदलाव:
1. LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी (LPG) सिलेंडर के नए रेट जारी करती हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक तेल संकट के बीच इस बार सिलेंडर की कीमतों में इजाफे की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही हवाई ईंधन (ATF) और सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) के दामों में भी संशोधन देखने को मिल सकता है।
2. नया इनकम टैक्स एक्ट और फॉर्म-16 की विदाई
1 अप्रैल से देश में 'आयकर अधिनियम, 2025' लागू होने जा रहा है, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा।
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नया फॉर्म: अब आईटीआर (ITR) भरने के लिए पारंपरिक 'फॉर्म-16' का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। इसकी जगह फॉर्म-131 पेश किया जा रहा है, जो टीडीएस (TDS) सर्टिफिकेट के रूप में काम करेगा।
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नियम: इस नए फॉर्म को संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर जारी करना अनिवार्य होगा।
3. HDFC, PNB और बंधन बैंक के ATM नियम
यदि आपका खाता इन बैंकों में है, तो एटीएम से कैश निकालना अब महंगा हो सकता है:
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HDFC Bank: अब मुफ्त एटीएम निकासी की सीमा में UPI Withdrawal को भी गिना जाएगा। लिमिट खत्म होने के बाद प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये का शुल्क लगेगा।
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PNB: पंजाब नेशनल बैंक ने डेली ट्रांजैक्शन लिमिट घटा दी है। अब कार्ड की कैटेगरी के आधार पर 50,000 से 75,000 रुपये ही निकाले जा सकेंगे।
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Bandhan Bank: मेट्रो शहरों में केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। साथ ही, खाते में बैलेंस न होने पर अगर एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो 25 रुपये की पेनल्टी देनी होगी।
4. PAN Card के लिए अब आधार काफी नहीं
पैन कार्ड से जुड़े नियमों को भी सख्त किया जा रहा है। 1 अप्रैल से नया पैन बनवाने या अपडेट कराने के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। आवेदकों को अन्य पहचान और पते के दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं। साथ ही, पेंडिंग आवेदनों को नए नियमों के लागू होने से पहले निपटाने की सलाह दी गई है।
5. रेलवे टिकट कैंसिलेशन होगा महंगा
ट्रेन यात्रियों के लिए बुरी खबर है। 1 अप्रैल से रेलवे टिकट रद्द करने पर रिफंड के नियम बदल रहे हैं:
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8 घंटे का नियम: अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही रिफंड मिल सकेगा (पहले यह 4 घंटे था)। इसके बाद टिकट कैंसिल कराने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा।
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रिफंड स्लैब: 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल कराने पर 50%, जबकि 24 से 72 घंटे पहले रद्द करने पर 25% की कटौती की जाएगी।

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