सरकारी कर्मचारियों को 12 दिन की विशेष छुट्टी, विपश्यना के लिए सरकार का बड़ा निर्णय
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार अब सरकारी सेवक अपने सेवाकाल के दौरान विपश्यना ध्यान के लिए विशेष अवकाश प्राप्त कर सकेंगे।
इस निर्णय के तहत कर्मचारियों को 10 दिवसीय आवासीय विपश्यना शिविर में भाग लेने के लिए यात्रा अवधि सहित अधिकतम 12 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस अवकाश को ‘कर्तव्य अवधि’ माना जाएगा, यानी इस दौरान कर्मचारियों को पूर्ण वेतन भी प्राप्त होगा।
शासन के आदेश के अनुसार यह सुविधा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सेवा के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगी। सरकार ने नैतिक मूल्यों के संवर्धन और तनावमुक्त कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विपश्यना की महत्ता को ध्यान में रखते हुए यह पहल की है।
हालांकि, इस अवकाश के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। कर्मचारियों को आवेदन के साथ संबंधित विपश्यना केंद्र द्वारा जारी पंजीकरण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। शिविर पूर्ण करने के बाद प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा इस अवकाश को अर्जित अवकाश में समायोजित कर दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, कोई भी कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में अधिकतम 6 बार इस विशेष अवकाश का लाभ ले सकेगा। वहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य खर्च वहन नहीं किया जाएगा। अवकाश की स्वीकृति शासकीय कार्यों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

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