रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे 'आसाराम' को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 31 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। नाबालिग के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है। अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन दुराचार के मामले में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी है।
रेप के दोषी आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती किया गया है, जहा उसका इलाज हो रहा है। आसाराम दिल का मरीज है और उसे हार्ट अटैक भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी गई जमानत के वक्त पुलिसवालों की तैनाती के भी आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, आसाराम को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसमें एक शर्त यह भी है कि वह अपने फॉलोअर्स से मुलाकात नहीं कर सकता है। आसाराम 2013 के रेप मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
गौर करने वाली बात ये है कि पीड़िता की बहन ने ही आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। इस मामले में नारायण साईं को अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आसाराम को जिस मामले में सजा सुनाई गई थी, उसकी FIR साल 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी।