बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए मंदिर फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये भी शर्त रखी है कि अधिग्रहित भूमि देवता के नाम पर रजिस्टर्ड होगी।