कुर्की-सीलबंदी की चेतावनी : 30 अप्रैल तक संपत्ति कर भरना अनिवार्य
17 प्रतिशत अधिभार के साथ होगी वसूली, कुर्की-सीलबंदी की चेतावनी
रायपुर। नगर निगम रायपुर ने संपत्ति कर के बकायादारों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 30 अप्रैल 2026 तक बिना अधिभार के कर जमा करने का अंतिम मौका है। इसके बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार जोड़कर वसूली की जाएगी, साथ ही कुर्की और सीलबंदी जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
निगम के राजस्व विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार करदाताओं को राहत देते हुए 30 अप्रैल तक बिना पेनल्टी कर जमा करने की छूट दी गई है। इसके बावजूद यदि कोई करदाता निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई से बचने जल्द करें भुगतान
राजस्व विभाग ने सभी बकायादारों से अपील की है कि वे कार्रवाई की परेशानी और मानसिक तनाव से बचने के लिए अपना सम्पूर्ण बकाया तत्काल जमा कर दें। निगम अधिकारियों ने कहा कि बकाया कर नहीं चुकाने वाले मामलों में कुर्की, सीलबंदी और अन्य राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध
नगर निगम रायपुर के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग और काउंटरों पर कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। करदाता अपने नजदीकी जोन कार्यालय में जाकर आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
इसके साथ ही डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देते हुए निगम ने ऑनलाइन भुगतान की भी सुविधा दी है। करदाता ‘मोर रायपुर एप’ को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर या निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://mcraipur.in/ के माध्यम से घर बैठे एक क्लिक पर अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।
70 वार्डों के करदाताओं से अपील
नगर निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों के संपत्ति करदाताओं से अपील की गई है कि वे इस सरल और सुविधाजनक व्यवस्था का अधिकतम लाभ उठाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर कर जमा करें। इससे न केवल अतिरिक्त आर्थिक भार से बचा जा सकेगा, बल्कि अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से भी राहत मिलेगी।

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