भारत छोड़ने में विफल रहने वाले पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल, ₹3 लाख का जुर्माना या हो सकती हैं दोनों सज़ा

भारत छोड़ने में विफल रहने वाले पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल, ₹3 लाख का जुर्माना या हो सकती हैं दोनों सज़ा

नई दिल्ली। सरकार द्वारा तय डेडलाइन तक भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के हमले के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। नए कानून के तहत, वीजा अवधि खत्म होने के बाद रुकने पर 3 साल तक की जेल या 3 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में न रुके।