इमरान की मुश्किलें और बढ़ीं: पत्नी बुशरा बीबी के साथ 17 साल के लिए नापेंगे जेल, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को आज (शनिवार, 20 दिसंबर 2025) एक विशेष अदालत ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार देते हुए 17 साल की कैद की सजा सुनाई है।1 यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में आयोजित एक विशेष सुनवाई के दौरान आया, जहाँ इमरान खान पहले से ही अन्य मामलों में बंद हैं।
फैसले के मुख्य बिंदु:
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सजा: अदालत ने दोनों को 10 साल की कठोर कारावास (धारा 409 - आपराधिक विश्वासघात) और 7 साल की अतिरिक्त सजा (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सुनाई है।
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जुर्माना: इमरान खान और बुशरा बीबी में से प्रत्येक पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये (लगभग 52 लाख भारतीय रुपये) का भारी जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें और अधिक समय जेल में बिताना पड़ सकता है।
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सजा में रियायत? कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इमरान खान की बुजुर्ग अवस्था और बुशरा बीबी के महिला होने के कारण इसे "उदार" (lenient) सजा माना गया है, यानी उन्हें इससे भी कड़ी सजा मिल सकती थी।
क्या है तोशाखाना मामला?
यह मामला 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिले एक बेशकीमती बुलगारी (Bulgari) ज्वैलरी सेट से जुड़ा है।3 आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने इस सरकारी उपहार को तोशाखाना (सरकारी खजाना) में जमा करने के बजाय बहुत कम कीमत (अंडरवैल्यू) पर खरीद लिया और बाद में उसे ऊँचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया।4 अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसकी असल कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये थी, लेकिन इसे मात्र 58-59 लाख रुपये में आंका गया था।+1
राजनीतिक उथल-पुथल :
इस फैसले ने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इसे "राजनीति से प्रेरित" और "फर्जी" बताया है। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

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