CG Crime : 7 साल की बच्ची से बर्बर रेप के मामले में बुजुर्ग को उम्रकैद की सजा
न्याय की एक कड़ी मिसाल पेश करते हुए, छत्तीसगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए बर्बर बलात्कार के मामले में एक बुजुर्ग व्यक्ति को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इस खौफनाक घटना ने पूरे स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया था, और अब अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलने के साथ इस मामले का अंत हुआ है।
मामले के विवरण के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो - POCSO) अधिनियम के सख्त प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया था। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अकाट्य मेडिकल साक्ष्यों (मेडिकल रिपोर्ट) और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत में एक मजबूत पक्ष रखा, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति का दोष बिना किसी संदेह के साबित हो गया।
फैसला सुनाते हुए, पीठासीन न्यायाधीश ने एक बेहद कमजोर और मासूम बच्ची के खिलाफ किए गए इस अपराध की अत्यंत जघन्य और क्रूर प्रकृति को रेखांकित किया। अदालत ने टिप्पणी की कि मानवता और भरोसे के ऐसे कत्ल में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती है। इसी के चलते अदालत ने अपराधी को उम्रकैद की सजा सुनाई ताकि वह अपना बाकी जीवन सलाखों के पीछे ही बिताए।
इस त्वरित दोषसिद्धि और अधिकतम सजा का स्थानीय बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने स्वागत किया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला इस बात की कड़ी चेतावनी है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों से कानून पूरी सख्ती के साथ निपटेगा। साथ ही, यह उम्मीद की जा रही है कि मुकदमे के इस निष्कर्ष से नन्ही पीड़िता और उसके परिवार को कुछ हद तक न्याय और शांति मिलेगी।

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