संपत्ति कर दाताओं को बड़ी राहत; टैक्स भुगतान की समय सीमा बढ़ी, 30 अप्रैल के बाद देना होगा 17% अधिभार
रायपुर : नगरीय निकाय क्षेत्रों में रहने वाले संपत्ति कर दाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिली है जो तकनीकी कारणों या अन्य व्यस्तताओं की वजह से अब तक अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए थे।
हालांकि, इस राहत के साथ प्रशासन ने एक सख्त चेतावनी भी जारी की है। यदि तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो कर दाताओं को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
30 अप्रैल तक का मिला समय
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब संपत्ति कर का भुगतान बिना किसी अतिरिक्त पेनाल्टी के 30 अप्रैल 2026 तक किया जा सकता है।
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ब्याज में छूट: जो लोग 30 अप्रैल तक अपना बकाया और चालू वर्ष का टैक्स जमा करेंगे, उन्हें अधिभार (Surcharge) में राहत मिलेगी।
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अंतिम मौका: विभाग ने इसे वित्तीय वर्ष के समापन के बाद का अंतिम अवसर बताया है, ताकि राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा किया जा सके।
देरी करने पर लगेगा 17% सरचार्ज
प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए घोषणा की है कि 30 अप्रैल की समय सीमा समाप्त होने के बाद टैक्स डिफॉल्टर्स पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
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पेनाल्टी की दर: 1 मई से टैक्स जमा करने वालों को मूल राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार (Surcharge) देना होगा।
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सख्ती की तैयारी: नगर निगम की टीमें अब घर-घर जाकर सर्वे करेंगी और बड़े बकायादारों (Bulk Defaulters) के खिलाफ कुर्की या नल कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान की सुविधा
नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई विकल्प खुले रखे हैं:
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ऑनलाइन पोर्टल: निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर बैठे डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के जरिए भुगतान किया जा सकता है।
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वार्ड कार्यालय: अपने नजदीकी वार्ड कार्यालय या नगर निगम मुख्यालय के कैश काउंटर पर जाकर भी टैक्स जमा किया जा सकता है।
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मोबाइल यूनिट्स: कुछ प्रमुख रिहायशी इलाकों में मोबाइल टैक्स कलेक्शन वैन भी तैनात की जा रही हैं।
अधिकारियों की अपील
नगर निगम के अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख (30 अप्रैल) का इंतजार न करें। आखिरी दिनों में सर्वर पर लोड बढ़ने या बैंक छुट्टियों के कारण भुगतान में दिक्कत आ सकती है। 17% अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए समय पर कर का भुगतान कर शहर के विकास में भागीदार बनें।

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