"अब 9 की जगह 10 घंटे करना होगा काम",आंध्र प्रदेश सरकार ने किया नियमों में संशोधन

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों और कारखानों में कर्मचारियों के लिए श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। नए नियमों के तहत, जरूरी डेली वर्क ऑवर (काम के घंटे) दैनिक कार्य समय को नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे कर दिया गया है। यह निर्णय आंध्र प्रदेश कारखाना अधिनियम के तहत लागू किया गया है और इसे राज्य मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है।