शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले गया 19 साल का युवक, पुलिस ने कोरबा से किया गिरफ्तार
बिलासपुर/रतनपुर। बिलासपुर जिले के रतनपुर (Ratanpur) थाना क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अपहृत किशोरी को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है।
क्या है पूरा मामला?
घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दोना सागर की है।
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आरोपी: 19 वर्षीय सुमित कुमार यादव (निवासी: ग्राम दोना सागर)।
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वारदात: आरोपी सुमित ने गांव की ही एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। उसने किशोरी को सुनहरे भविष्य और शादी का सपना दिखाया। झांसे में आकर नाबालिग घर से उसके साथ भाग गई।
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शिकायत: लड़की के अचानक गायब होने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने रतनपुर थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई।
कोरबा के पाली में छिपे थे दोनों
नाबालिग के अपहरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। साइबर सेल और मुखबिरों की मदद से पुलिस को सुराग मिला कि आरोपी और किशोरी कोरबा जिले के पाली (Pali) इलाके में छिपे हुए हैं।
रतनपुर पुलिस की एक टीम तुरंत पाली पहुंची और वहां दबिश देकर आरोपी सुमित यादव को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी को भी वहां से बरामद किया गया।
अपहरण और रेप की धाराओं में केस दर्ज
पूछताछ और जांच के बाद यह सामने आया कि आरोपी ने किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए थे। पुलिस ने आरोपी सुमित कुमार यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत:
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अपहरण (Kidnapping)
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दुष्कर्म (Rape)
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POCSO Act (पॉक्सो एक्ट)
के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।
पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि कानूनन लड़की की शादी की उम्र 18 और लड़के की 21 साल है। नाबालिग को भगाना एक गंभीर अपराध है, जिसमें सीधे जेल और बदनामी का सामना करना पड़ता है।

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