राम नवमी पर रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध : नगर निगम का सख्त आदेश, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज यानी 27 मार्च 2026 को राम नवमी के पावन अवसर पर मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। रायपुर नगर निगम ने धार्मिक आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की पवित्रता को देखते हुए यह फैसला लिया है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध?
नगर निगम के आदेश के अनुसार, आज शहर की सीमा के भीतर निम्नलिखित गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी:
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पशु वध गृह (Slaughter Houses): शहर के सभी बूचड़खानों में आज किसी भी प्रकार का पशु वध नहीं होगा।
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मांस-मटन की दुकानें: खुले बाजारों और गली-मोहल्लों में संचालित होने वाली सभी चिकन और मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
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होटल और रेस्टोरेंट: यह प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं है; शहर के किसी भी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में भी मांसाहार परोसने या बेचने की अनुमति नहीं होगी।
अगला प्रतिबंध 31 मार्च को
नगर निगम ने मार्च के महीने में कुल तीन विशेष दिनों के लिए यह कैलेंडर जारी किया था:
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20 मार्च: चेट्रीचंड (भगवान झूलेलाल जयंती) - संपन्न
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27 मार्च (आज): राम नवमी - जारी
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31 मार्च: महावीर जयंती - आगामी
प्रशासन की सख्त निगरानी और कार्रवाई
आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने विशेष टीमें गठित की हैं:
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निरीक्षण दल: सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
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जब्ती और जुर्माना: यदि कोई दुकानदार या होटल संचालक नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो न केवल उसका सामान जब्त किया जाएगा, बल्कि संबंधित संस्थान के खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
धार्मिक सौहार्द की अपील
नगर निगम प्रशासन ने सभी व्यापारियों, मीट विक्रेताओं और होटल संचालकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और धार्मिक पर्वों के दौरान शहर में शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखने में सहयोग करें।

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