"सद्गुरु की छवि से खिलवाड़" वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम अंतरिम आदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों को निर्देश दिया है कि वे सद्गुरु के नाम, छवि और व्यक्तित्व का दुरुपयोग कर बनाई गई फर्जी AI सामग्री को तत्काल हटाएं। ये आदेश सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन द्वारा दायर की गई पर्सनैलिटी राइट्स याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।
सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं कि सद्गुरु की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार की गई नकली आवाजें, तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनका इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने, फर्जी निवेश योजनाएं बेचने और चैनल सब्सक्राइबर बढ़ाने जैसे इरादों से किया जा रहा है।