Big News : : धर्मांतरण पर साय कैबिनेट का बड़ा फैसला : पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर खत्म,पढ़िए पूरे निर्णय

Big News :  : धर्मांतरण पर साय कैबिनेट का बड़ा फैसला : पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर खत्म,पढ़िए पूरे निर्णय

रायपुर। Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके कक्ष में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में धर्म परिवर्तन पर नियंत्रण, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, अपारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा और पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर समाप्त करने जैसे अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।


धर्म परिवर्तन रोकने के लिए नया विधेयक
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाना है।


13 राजनीतिक मामलों को वापस लेने का फैसला
कैबिनेट ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति की अनुशंसा को भी मंजूरी दी।


सोलर हाईमास्ट और बायोगैस संयंत्र को मिलेगा अनुदान
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की दरें तय की गईं। क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1.50 लाख रुपए का राज्य अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2026-27 और आगे के वर्षों में निविदा दर का 30 प्रतिशत या 1.50 लाख रुपए, जो भी कम होगा, अनुदान के रूप में मिलेगा।


घरेलू बायोगैस संयंत्र (2 से 6 घन मीटर) के लिए 2024-25 और 2025-26 में 9 हजार रुपए प्रति संयंत्र तथा 2026-27 से आगे सभी क्षमताओं के लिए 9 हजार रुपए प्रति संयंत्र अनुदान प्रस्तावित है।


पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर खत्म
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इसके तहत पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर समाप्त किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के लिए संपत्ति अंतरण पर स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत उपकर लगाया गया था, जिसे अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।


कई संशोधन विधेयकों को मंजूरी
बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई।


छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल बनेगा
सरकारी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की तकनीकी व गैर-तकनीकी नियुक्तियों के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह मंडल भर्ती परीक्षाओं का आयोजन और चयन प्रक्रिया संचालित करेगा।


परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया कानून
कैबिनेट ने लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।


भू-राजस्व संहिता में संशोधन
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी।


राजनांदगांव में बनेगी क्रिकेट अकादमी
कैबिनेट ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इस जमीन पर अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।