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राजनांदगांव : कलेक्टर ने तबलीगी जमात अनुयायियों के लिए जारी किया आदेश, सूचना छिपाई तो IPC धारा 302 , 307 के तहत मिलेगी सजा , पढ़िये पूरी खबर


राजनांदगांव(चैनल इंडिया )।आज दिनांक 10 अप्रैल को राजनांदगाँव के जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि समस्त धार्मिक सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है और स्पष्ट किया गया है सभी धार्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा आराधना व दर्शन पर प्रतिबंध है उन्होने कहा कि केवल धार्मिक अनुष्ठान करने वाले धार्मिक गुरुओं को ही पूजा-अर्चना की अनुमति प्रदान की गई है
अतः कलेक्टर ने इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है , अपने आदेश में उन्होने लिखा कि जिले में तबलीगी जमात के बहुत से अनुयायी हैं जमात के लोगों का कई स्थानों पर संक्रमण अवधि में आना-जाना रहा है विगत दिनों में तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक पाई गई है | तबलीगी जमात के समस्त भाइयों को आदेश दिया जाता है कि 1 मार्च के पश्चात वे अपने निवास स्थल से छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं पर भी प्रयास किए हो तो उनके निवास स्थल पर किसी दूसरे स्थल का निवासी निवास कर रहा हो तो उसकी विस्तृत सूचना अनुभागीय दंडाधिकारी को तुरंत दे | कलेक्टर ने साफ स्पष्ट किया कि यदि सूचना छुपाई जाती है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए दंड एवं हत्या करने का प्रयास के तहत 307 दंड के भागी होंगे|

