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शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगाकर लेजाकर बलात्कार करने वाले के उपर थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार की कार्यवाही


प्रेस विज्ञप्ति
आरोपी को गिरप्तार कर भेजा गया जेल ।
जिले में महिला संबंधी अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री विजय चौधरी के दिशा निर्देश में थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्र 359/2022 धारा 363, 366(क), 376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
नाम आरोपी – *दानवीर साहू पिता श्याम देव साहू उम्र 22 साल साकिन भरसेला नया थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार-भाटापार छ0ग0*
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी लडकी जो बिना बताये दिनांक 04.05.2022 के दोपहर 02.30 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गयी है जो अब तक वापस नही आयी है की रिपोर्ट पर गुम इंसान एवं अपराध क्रमांक 359/2022 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । दौरान विवेचना लगातार अथक प्रयास के बाद साईबर सेल से जानकारी एवं कॉल डिटेल प्राप्त कर टीम बनाकर टीम द्वारा रायपुर से पीडिता को आरोपी दानवीर साहू पिता श्याम देव साहू उम्र 22 साल साकिन भरसेला नया थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के कब्जे से बरामद कर पीडिता से पुछताछ करने पर आरोपी के द्वारा दिनांक 04/05/2022 को नाबालिक जानते हुये बहला फुसलाकर शादी करने का प्रलोभन देकर भगाकर रायपुर लेजाकर किराये के मकान मे रखकर लगातार शारीरिक संभोग करना बताई । पीडिता एवं आरोपी का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है । विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध धारा 366(क), 376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट का अपराध सबुत पाये जाने से धारा जोडी जाकर विधिवत दिनांक 12/05/2022 के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमाण्ड पेश कर जेल भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में प्रआर. बृजपाल सिंह कंवर, म.प्रआर. पिंकी कुर्रे, आरक्षक रमेश चन्द्रा, राजेश ध्रुव, संजय कैवर्त का विशेष योगदान रहा ।
