कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका: रिहाई पर लगी रोक, अभी जेल में ही काटनी होगी सजा

कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका: रिहाई पर लगी रोक, अभी जेल में ही काटनी होगी सजा

नई दिल्ली। उन्नाव रेप कांड के दोषी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की जेल से बाहर आने की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे (Stay) लगा दिया है, जिसमें सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी गई थी। इस आदेश के बाद अब सेंगर को फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए दोषी को अभी रिहा करना उचित नहीं होगा। पीड़ित पक्ष और सीबीआई (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और सेंगर को सरेंडर करने या जेल में ही बने रहने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने दी थी राहत

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की स्वास्थ्य संबंधी दलीलों और जेल में बिताई गई लंबी अवधि को आधार मानते हुए उनकी सजा को निलंबित (Suspend) कर जमानत दे दी थी। इस खबर से पीड़ित परिवार में डर का माहौल था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।