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दो मई की सुबह छ: बजे से बस्तर में जारी रहेगा बयालीस घंटे का कर्फ्यु, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध होगी सख़्त कार्रवाई


जगदलपुर। कल 02 मई से संपुर्ण बस्तर ज़िले में 42 घंटे का कर्फ्यु लगाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर द्वारा जारी आदेश के तहत 02 मई की सुबह 06:00 बजे से 03 मई की रात 12:00 बजे तक कर्फ्यु जारी रहेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते जिला दंडाधिकारी अय्याज तंबोली ने अपनी ओर से आज जारी आदेश के तहत दो दिवसीय कर्फ्यु लगाया है। पारित आदेश के तहत अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाओं को छोडकर संपूर्ण बस्तर जिले में 42 घंटों तक कर्फ्यु लागु रहेगा। लोगों को कर्फ्यु के दौरान अपने घर पर ही रहने की हिदायत देते आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सख्त कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को छोड़कर जिले की समस्त छोटी बड़ी दुकानें एवं आवागमन पुर्ण: प्रतिबंधित रहेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जूलुस, धार्मिक, सांस्कतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी पुर्ववत प्रतिबंधित रहेंगे।
