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उचित मूल्य दुकान की राशन सामग्री का गबन, दुकान संचालक दो महिला स्वसहायता समूह के विरूद्ध अपराध दर्ज


सक्ती (जांजगीर चांपा ) | जिलेे के विकासखण्ड ग्राम पंचायत जुड़गा जागृति महिला स्व सहायता समूह एवं मालखरौदा के ग्राम चारपारा और सक्ती विकासखण्ड के ग्राम पंचायत जुड़गा के उचित मूल्य दुकानों के संचालक महिला स्व-सहायता समूह द्वारा राशन का गबन किए जाने के कारण दोनो महिला स्व-सहायता समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक द्वारा लाकडाउन के दौरान राशन वितरण की कार्यवाही पर खाद्य एवं राजस्व विभाग को कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चारपारा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में चावल, शक्कर, नमक की धोखाधड़ी गवन की रिपोर्ट पर अपराध धारा 420, 409, 34 188 भा द वि 37 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, 3 महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं 53 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पंजीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि सक्ती एसडीएम ने खाद्य अधिकारी को पत्र लिखकर जांच करने के निर्देश दिए गए थे। जांच में खाद्यान्नों के भण्डारण एवं वितरण अनियमितता पायी गयी। एसडीएम के निर्देश पर संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। जांच में मालखरौदा चारपारा की दुकान मैं 13 लाख 19 हजार 452 रूपए मूल्य की सामाग्री की अनियमितता पायी गयी। वह ग्राम पंचायत जुड़गा के जागृति महिला स्व सहायता समूह में 227/12 किलो चावल 5/44किलो शक्कर 4/77किलो नमक एवं 1126लीटर मिट्टी तेल समूह द्वारा गबन किया गया है जिसका शासकीय का नाम मूल्य के आधार पर आठ लाख 14 हजार तीन सौ पैंसठ रुपए की खाद्यान्न की कमी पाई गई है जिसके तहत इस समूह से वसूली की जाएगी कमी पाई गई जिस पर इसी धारा के तहत इस समूह के ऊपर भी अपराध कायम किया गया वही ग्राम पंचायत चारपारा में अनीता करने वाले समूह को व्यक्तियों की थाना मालखरौदा द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है
