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छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकचौरी जि.-रायपुर के ग्रा.चि.स. अभिषेक मिश्रा द्वारा प्रा.स्वा.के. मानिकचौरी की महिला फार्मासिस्ट रितु सिन्हा व स्टाफ को प्रताड़ित करने व Covid-19 नियंत्रण के शासन नियमों का पालन न करने पर तत्काल कड़ी कार्यवाही करने की रखी मांग


रायपुर (चैनल इंडिया )| छत्तीसगढ़फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर को पत्र लिखा हैं पत्र मे लिखा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकचौरी जिला रायपुर के ग्रामीण चिकित्सा सहायक अभिषेक मिश्रा द्वारा प्रा.स्वा.के. मानिकचौरी की महिला फार्मासिस्ट रितु सिन्हा व स्टाफ को बार-बार अनावश्यक नोटिस देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है l उक्त ग्रामीण चिकित्सा सहायक द्वारा अस्पताल में मरीजों को देखते समय तथा ड्यूटी के समय Covid-19 नियंत्रण के लिए मुंह को मास्क से ढंका भी नहीं जा रहा है तथा मुंह ढंकने के लिए कहने के सुझाव को गलत मानकर अनावश्यक रूप से अपने अधीन स्टाफ को परेशान किया जा रहा है l
ज्ञापन देखने के लिए पीडीएफ खोले —-
एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष अश्वनी गुर्देकर ने पत्र के माध्यम से कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में D. Pharma, के साथ साथ B. Pharma, तथा M. Pharm योग्यता के उच्च शिक्षित फार्मासिस्ट भी कार्यरत हैं, उक्त स्थिति में RMA से भी अधिक तथा तकनीकी योग्यता धारी फार्मासिस्ट को किसी भी प्रकार का नोटिस या आदेश आरएमए द्वारा दिये जाने का छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट एसोसिएसन घोर विरोध करता है l श्री अश्वनी ने कहा कि आरएमए को फार्मासिस्ट के समकक्ष कर्मचारी घोषित करने के लिए फार्मासिस्ट एसोसिएसन द्वारा अपने पत्र क्र. / CPA / 816 /2020 रायपुर, दिनांक 20 .01.2020 द्वारा आपको मांग ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है l
साथ ही उन्होने निवेदन किया हैं कि आरएमए द्वारा प्रेसक्राइब दवा डिस्पेंस का प्रावधान फार्मेसी एक्ट 1948 में नहीं है l भविष्य में किसी भी आरएमए द्वारा किसी भी डिग्री/डिप्लोमा धारी फार्मासिस्ट को किसी भी तरह का आदेश निर्देश न दिये जाने के निर्देश तत्काल जारी करने की कृपा करेंl एवं महिला फार्मासिस्ट व स्टाफ को अनावश्यक परेशान करने तथा Covid-19 नियंत्रण मानकों का पालन न करने के उपरोक्त कृत्य हेतु उपरोक्त आरएमए के विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही करने का कष्ट करें l
