दुष्कर्म के दोषी को विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा
चैनल इंडिया डेस्क। 7 साल पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को विशेष पॉक्सो अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही 70,000 रुपए जुर्माना लगाया है। सुजौली थाना क्षेत्र में श्याम सुंदर के खिलाफ 26 नवंबर 2017 को 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप लगा था। पुलिस ने 11 दिसंबर 2017 को पीड़िता के पिता की शिकायत पर भादंसं की धारा 120 बी (अपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (नाबालिग से दुष्कर्म और विवाह के लिए दबाव बनाना) तथा पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले में मंगलवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपकान्त मणि ने अभियुक्त श्याम सुन्दर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की संपूर्ण धनराशि 70 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है।