पुलिस ने अवैध शराब के 3 अलग-अलग मामलों में तीन शराब तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर भेजा जेल

गरियाबंद से विजय साहू की रिपोर्ट
गरियाबंद । पुलिस ने तीन अवैध शराब के अलग अलग मामलों में तीन शराब तस्कर को रंगे हांथो 33 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ किया गया गिरफ्तार।
जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओपी सहित वरिष्ठ अधिकारीयों के द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब, गांजा तस्करी एवं बिक्री पर लगाम लगाने निर्देश दिये है। जिसके परिपालन में थाना देवभोग पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्त रूख अपनाते हुए मुखबिर सूचना 22 मार्च को तीन अलग अलग मामलें पहला अपराध क्रमांक 83/2025 धारा 34(2) छग आबकारी एक्ट के प्रकरण में घटना स्थल संदेही काकरेनी श्रीनिवाससुलु का घर परछी ग्राम सरदापुर चार चौक के पास से आरोपी काकरेनी श्रीनिवाससुलु पिता लिंगाया श्रीनिवाससुलु साकिन चेरूअन्नम थाना कटांगुर जिला नालगोंडा तेलंगाना हाल मुकाम सरदापुर थाना देवभोग जिला गरियाबंद के कब्जे से उड़िसा प्रांत का डबल लाल घोड़ा छाप कच्ची महुआ शराब 60 नग को जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसी कड़ी में अपराध क्रमांक 84/2025 धारा 34(2) छग आबकारी एक्ट के प्रकरण में घटना स्थल दरलीपारा मेन रोड चौक के पास ग्राम गंगराजपुर चौक के पास आरोपी सिलम नागराज पिता वैकईया साकिन ओगोरसा थाना नकरेकल जिला नालगोंडा तेलंगाना हाल मुकाम गंगराजपुर थाना देवभोग जिला गरियाबंद के कब्जे से उड़िसा प्रांत का डबल लाल घोड़ा छाप कच्ची महुआ शराब 55 नग को समक्ष गवाहन के जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया साथ ही अपराध क्रमांक 85/2025 धारा 34(2) छग आबकारी एक्ट के प्रकरण में घटना स्थल ग्राम अनेसर चार चौक के पास आरोपी चैतन मांझी पिता रूंजा मांझी साकिन अनेसर थाना देवभोग जिला गरियाबंद के कब्जे से 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। तीन पृथक-पृथक प्रकरण में आरोपीगणों को छग आबकारी एक्ट के तहत अपराध घटित करना पाये जाने आबकारी एक्ट में दिये गये निहीत प्रावधानो के अनुसार कार्यवाई कर आरोपीगण काकरेनी श्रीनिवाससुलु, सिलम नागराज, चैतन मांझी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।