ब्रिटेन का बड़ा फैसला: अब 16 साल की उम्र में मिलेगा वोट का हक

ब्रिटेन का बड़ा फैसला: अब 16 साल की उम्र में मिलेगा वोट का हक

नई दिल्ली। ब्रिटेन में अब 16 साल की उम्र से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की नेतृत्व वाली लेबर सरकार ने यह बड़ा लोकतांत्रिक सुधार किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और लोकतंत्र में उनका विश्वास मजबूत करना है। अब तक स्कॉटलैंड और वेल्स में 16 वर्ष की उम्र से स्थानीय चुनावों में मतदान की अनुमति थी, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरे यूनाइटेड किंगडम में लागू होगी।

प्रधानमंत्री स्टारमर का मानना है कि अगर 16 साल के युवा काम कर सकते हैं और टैक्स दे सकते हैं, तो उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिलना चाहिए। इस सुधार के साथ स्वचालित मतदाता पंजीकरण और पहचान पत्रों की सूची में विस्तार जैसे प्रावधान भी जोड़े जाएंगे। हालांकि विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध किया है। यह बदलाव 1969 के बाद ब्रिटेन के चुनावी कानून में सबसे बड़ा माना जा रहा है।