गौतम अडानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से क्लीनचिट

गौतम अडानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से क्लीनचिट

नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके भाई राजेश अडानी को 2012 से चल रहे कथित मार्केट रेगुलेशन उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। यह मामला अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में हेरफेर कर 388 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा था, जिसमें SFIO ने चार्जशीट दायर की थी। 2014 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गौतम अडानी को आरोपमुक्त कर दिया था, लेकिन SFIO की अपील पर 2019 में सेशंस कोर्ट ने मामला फिर से खोल दिया। इसके खिलाफ अडानी भाइयों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, जहां न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले के साथ एक दशक से अधिक समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। वर्तमान में अडानी ग्रुप की 10 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, और ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार, गौतम अडानी की कुल संपत्ति 69.1 अरब डॉलर है।