


नई दिल्ली:
अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड (Aadhaar) से अपना PAN (Permanent Account Number) लिंक नहीं कराया है, तो आपके पास ऐसा करने के लिए 31, 2021 मार्च तक का वक्त है. लेकिन अगर किसी ने इस तारीख तक अपना पैन, आधार से लिंक नहीं कराया तो अब उसपर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा.

इसके पहले केंद्र सरकार ने कई बार आधार से पैन लिंक करने की मियाद बढ़ाई है, लेकिन अब ऐसा न होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है. वहीं, कार्डहोल्डर का पैन भी अवैध घोषित कर दिया जाएगा.
बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में पास किया गया है, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234H के तहत नया प्रावधान किया गया है कि पैन से आधार न लिंक होने की स्थिति में अब लोगों को अधिकतम 1,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा उस व्यक्ति का पैन अवैध घोषित होने की वजह से जो दिक्कतें होंगी, सो अलग.
बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था, या वो आधार बनवाने के योग्य था. उसे आधार से पैन लिंक कराना होगा. वहीं, जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें अपने रिटर्न फाइल और पैन अलॉटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अधिकारियों को देना अनिवार्य है.
